वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें सीनियर सिटीजंस (60 वर्ष से अधिक) और सुपर सीनियर सिटीजंस (80 वर्ष से अधिक) को टैक्स नियमों में कई बड़ी राहतें दी गई हैं। समय पर और सही फॉर्म चुनकर रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह के नोटिस या पेनल्टी से बचा जा सके।
सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स छूट, सही फॉर्म के चयन और प्रमुख राहतों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
👴 सीनियर सिटीजंस के लिए बड़ी टैक्स राहतें
- धारा 194P के तहत ITR फाइलिंग से छूट: यदि किसी सीनियर सिटीजन (75 वर्ष या अधिक) की आय का जरिया केवल पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाला ब्याज है, तो उन्हें खुद ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। बैंक खुद उनकी आय पर टैक्स की गणना करेगा और जरूरी टैक्स (TDS) काट लेगा।
- ब्याज आय पर ₹50,000 की बड़ी छूट: आयकर अधिनियम की धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजंस को बैंक एफडी (FD), आरडी (RD) या पोस्ट ऑफिस स्कीम से मिलने वाले ब्याज पर ₹50,000 तक की कटौती (Deduction) मिलती है। सामान्य नागरिकों के लिए यह सीमा केवल ₹10,000 है।
- ₹5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं: नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत अब सीनियर सिटीजंस को भी ₹7 लाख तक की कुल आय पर रिबेट (छूट) के बाद शून्य टैक्स का लाभ मिलता है। वहीं, पुरानी टैक्स व्यवस्था में सीनियर सिटीजंस के लिए बेसिक टैक्स छूट सीमा ₹3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए ₹5 लाख निर्धारित है।
- मेडिकल इंश्योरेंस पर ₹50,000 की छूट: धारा 80D के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल खर्चों पर प्रति वर्ष ₹50,000 तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
📝 आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सही है?
वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय के स्रोतों के आधार पर सही फॉर्म का चुनाव करना चाहिए:
| ITR फॉर्म | पात्रता (किसके लिए सही है?) |
|---|---|
| ITR-1 (सहज) | उन सीनियर सिटीजंस के लिए जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है और आय का स्रोत पेंशन, एक घर (Single House Property) और ब्याज/अन्य माध्यम है। |
| ITR-2 | यदि सीनियर सिटीजन की आय पेंशन के साथ-साथ कैपिटल गेन्स (म्यूचुअल फंड, शेयर या प्रॉपर्टी बेचने से मुनाफा) से होती है, या उनके पास एक से अधिक मकान हैं। |
| ITR-3 | यदि वरिष्ठ नागरिक पेंशन के साथ कोई बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हैं और उससे भी आय प्राप्त करते हैं। |
| ITR-4 (सुगम) | उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपने बिजनेस या प्रोफेशन की आय को प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन (Prescriptive Taxation – धारा 44AD/44ADA) के तहत घोषित करना चाहते हैं। |
⚠️ महत्वपूर्ण तारीखें और जरूरी दस्तावेज
बिना किसी लेट फीस के वित्तीय वर्ष 2025-26 का आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। रिटर्न फाइल करने से पहले अपने पास फॉर्म 16 (पेंशनभोगी के लिए), फॉर्म 26AS, एआईएस (AIS/TIS) और बैंक की ब्याज सर्टिफिकेट डायरी जरूर तैयार रखें।

