PF Withdrawal: अब कंपनी की मंजूरी के बिना घर बैठे निकालें PF का पैसा, जानें पूरा प्रोसेस

Latest News

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ (PF) निकालने की प्रक्रिया को बेहद आसान और पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है, जिससे अब आपको अपना पैसा निकालने के लिए कंपनी (Employer) के चक्कर काटने या उनकी मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के जरिए घर बैठे ऑनलाइन पीएफ एडवांस या पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

बिना कंपनी की मंजूरी के ऑनलाइन पीएफ निकालने की पात्रता (Eligibility) और इसकी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया नीचे दी गई है:

🔍 बिना कंपनी की मंजूरी के PF निकालने की शर्तें

  • UAN एक्टिवेट होना: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पूरी तरह एक्टिवेट होना चाहिए।
  • KYC पूरा होना: आपके यूएएन (UAN) पोर्टल पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड (PAN) और बैंक खाता संख्या अपडेट और सत्यापित (Verified) होनी चाहिए।
  • आधार से लिंक मोबाइल: आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि फाइनल सबमिशन के समय इसी नंबर पर ओटीपी (OTP) आता है।
  • नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit): यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं और पूरा पैसा (Form 19 और 10C) निकालना चाहते हैं, तो आपके पीएफ खाते में नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज होनी चाहिए। अब कर्मचारी स्वयं भी पोर्टल पर ‘Mark Exit’ विकल्प के जरिए यह तारीख डाल सकते हैं।

📲 घर बैठे PF निकालने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step)

आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आसानी से अपने पीएफ के पैसे के लिए क्लेम (Claim) कर सकते हैं:

  1. पोर्टल पर लॉग-इन करें: सबसे पहले ईपीएफओ के आधिकारिक Unified Member Portal पर जाएं और अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करें।
  2. बैंक खाता सत्यापित करें: ऊपरी मेनू में ‘Online Services’ पर जाएं और ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपने पीएफ खाते से लिंक बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके ‘Verify’ पर क्लिक करें।
  3. प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम: बैंक खाता सत्यापित होने के बाद नीचे दिए गए ‘Proceed for Online Claim’ बटन पर क्लिक करें।
  4. क्लीयरेंस फॉर्म का चयन करें: ‘I want to apply for’ के ड्रॉपडाउन मेनू में जाकर अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म चुनें:
    • Form 31 (PF Advance): यदि आप नौकरी में रहते हुए बीमारी, शादी, मकान निर्माण या एडवांस के रूप में पैसा निकालना चाहते हैं।
    • Form 19 (Only PF Withdrawal): नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए।
    • Form 10C (Pension Withdrawal): पीएफ के साथ पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए (केवल तब जब नौकरी की कुल अवधि 10 वर्ष से कम हो)।
  5. विवरण और दस्तावेज अपलोड करें: एडवांस निकालने का कारण, आवश्यक राशि और अपना वर्तमान पता भरें। इसके बाद अपने बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक (Cancelled Cheque) की स्कैन कॉपी (JPEG फॉर्मेट, 100kb से 500kb साइज) अपलोड करें, जिस पर आपका नाम और अकाउंट नंबर साफ दिख रहा हो।
  6. आधार ओटीपी से सबमिट करें: नियमों और शर्तों के चेकबॉक्स पर टिक करें और ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके ‘Submit’ कर दें।

⏳ पैसा बैंक खाते में कब तक आता है?

सफलतापूर्वक क्लेम सबमिट होने के बाद ईपीएफओ (EPFO) सीधे आपके दस्तावेजों और बैंक विवरण की जांच करता है। बिना किसी कंपनी के हस्तक्षेप के 3 से 7 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर पीएफ की राशि सीधे आपके सत्यापित बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *