LPG News: 30 दिन के भीतर निपटा लें यह जरूरी काम, वरना रद्द होगा गैस कनेक्शन, नया नियम जानें

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गवर्नमेंट के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन घरों में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन चालू हो चुका है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना पुराना घरेलू LPG गैस कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर तेल कंपनियों द्वारा LPG गैस की सप्लाई या रिफिल बुकिंग ब्लॉक कर दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने यह कदम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के नियमों के तहत उठाया है।

नए नियमों के मुख्य बिंदु

  • 30 दिन की समयसीमा: नए नियमों के अनुसार, जिस दिन आपके घर में PNG चालू होगी, उसके ठीक 30 दिनों के भीतर आपको अपना LPG कनेक्शन बंद कराना होगा या ट्रांसफर वाउचर लेना होगा।
  • एक घर, एक गैस कनेक्शन नीति: सरकार इस नियम को अब सख्ती से लागू कर रही है ताकि सब्सिडी के गलत इस्तेमाल और गैस की जमाखोरी को रोका जा सके। एक रसोई के लिए केवल एक ही कनेक्शन मान्य होगा।
  • ट्रांसफर वाउचर (TV) का विकल्प: यदि आप भविष्य में किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं जहाँ PNG सुविधा नहीं है, तो सरेंडर करते समय आप डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रांसफर वाउचर ले सकते हैं, जिससे आपको बाद में दोबारा LPG कनेक्शन मिलने में आसानी होगी।
  • सब्सिडी के लिए eKYC अनिवार्य: इसके अलावा, जिन यूज़र्स की eKYC अभी भी पेंडिंग है, उन्हें 30 जून 2026 से पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करना जरूरी है, वरना उनकी गैस सब्सिडी रोक दी जाएगी।

आपको तुरंत क्या करना चाहिए?

  1. अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करें: यदि आपके पास एक से अधिक गैस कनेक्शन (जैसे इंडियन ऑयल, HPCL या भारत पेट्रोलियम) हैं, तो तुरंत अपने नजदीकी गैस डीलर के पास जाकर अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करें।
  2. ऑनलाइन या ऑफलाइन eKYC: अपनी गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप (जैसे HelloBPCL) या एजेंसी पर जाकर आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं।

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